नवोदय विद्यालय समिति के नियम 24 (5) के द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न.वि.स. की कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित नियम बनाती है:-
इन नियमों में अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो –
इन नियमों में प्रयुक्त अन्य पद/परिभाषा उसी रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे, जैसा कि अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 में प्रयुक्त किए गए हैं।
3. समति आवश्यक परिवर्तनों सहित समय-समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 का तब तक करेगी तब तक कि इन नियमों में अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है।
समिति प्रत्येक वर्ष, 31 मार्च को अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के प्रावधनों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक सदस्य के खाते में अंशदान करेगी। अंशदान की वर्तमान दर वर्ष की 31 मार्च तक जारी परिलब्धियों का 10% है।
9. इन नियमों में जिन मामलों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हैं, उनके संबंध में आवश्यक परिवर्तन सहित अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के प्रावधान समिति के प्रत्येक उस कर्मचारी पर लागू होंगे, जिसे नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि नियमों का लाभार्थी स्वीकार किया गया है। ऐसे मामलों में, समिति भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन करेगी।
10. निधि से अग्रिम और निकासी की मंजूरी के लिए उचित सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे: -
क. अग्रिम
अग्रिम | ||
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1 | प्राचार्य | प्राचार्य को छोड़कर उनके अधिनस्थ विद्यालय के सभी कर्मचारी |
2 | क्षेत्रीय उपायुक्त | संभाग के विद्यालयों के प्राचार्य तथा क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी (उपायकुत को छोड़कर)। |
3 | उपायुक्त (प्रशा.) | सहायक आयुक्तों सहित मुख्यालय के सभी कर्मचारी |
4 | आयुक्त (न.वि.स.) | मुख्यालय में कार्यरत उपायुक्त एवं उनसे उच्च अधिकारीगण और अग्रिम के सभी मामले एवं वे सभी मामले जिनमें सीपीएफ नियमों में छूट अपेक्षित हैं।. |
ख. निकासी
निकासी | ||
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1 | आंतरिक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी | अंतिम निकासी/अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति या पदत्याग पर भुगतान |
2 | आयुक्त (न.वि.स.) | नवोदय विद्यालय समिति के सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे सीपीएफ नियमों में छूट देने अपेक्षित है या नहीं। |
इस निधि के खाते समिति मुख्यालय में बनाए जाएंगे। वहां तैयार वार्षिक प्राप्तियां एवं भुगतान तथा तुलन पत्रक समिति के सामान्य निधि वार्षिक खातों का हिस्सा बनेंगी और समिति के 'लेखा परीक्षकों' द्वारा उनकी लेखापरीक्षा करवाई जाएगी।
इन नियमों में संशोधन वित्त मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श के पश्चात समिति की वित्त समिति की सिफारिश पर तथा समिति की कार्यकारिणी समिति की मंजूरी से किया जा सकता है।
इन नियमों की व्याख्या / छूट की शक्ति आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति में निहित होगी, परन्तु नीति परिवर्तन से जुड़ी किसी भी छूट को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग / वित्त मंत्रालय के परामर्श के पश्चात किया जाएगा।