National Pension Scheme and CPF Scheme
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र संख्‍या एफ. 5-7/98-यू.टी.-1 दिनांक 14 अगस्‍त, 2008 के अनुसार नवोदय विद्यालय समिति (नविस) में भारत सरकार की नई पेंशन योजना को अधिसूचित किया गया।

नई पेंशन योजना नविस के सभी नियमित कर्मचारियों पर दिनांक 01.04.2009 से लागू हुई। दिनांक 01.04.2009 और इसके पश्‍चात नविस में नियुक्‍त होने वाले सभी नियमित कर्मचारी एन.पी.एस. के सदस्‍य बने। हालांकि वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति नविस में नियमित आधार पर दिनांक 01.04.09 से पहले हुई है उनके पास विद्यमान सी.पी.एफ योजना में बने रहने या नई पेंशन योजना अपनाने का विकल्‍प दिया गया। यह विकल्‍प इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 04.08.2009 के तीन माह के अंदर दिया जाना था।

नई पेंशन योजना के दो स्तर हैं, टियर  –I एवं टियर –II । टियर –I में अंशदान अनिवार्य है, जबकि टियर  –II में ऐच्छिक है और कर्मचारियों के विवेक पर आधारित है। टियर –I में कर्मचारियों को अपने वेतनमान में मूल वेतन और देय महंगाई भत्‍ते का 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है, जिसकी कटौती उनके वेतन बिलों से प्रत्‍येक माह संबंधित पी.ए.ओ. द्वारा की जाती है। इतनी ही राशि समिति द्वारा भी जमा की जाती है। टियर –I खाते से भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाती है।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अधीन नई पेंशन योजना के अंतर्गत देय कटौती कर्मचारी के संशोधित वेतनमान के अनुसार उस तिथि से की जाएगी, जिस तिथि से कर्मचारी ने संशोधित वेतनमान का विकल्प दिया है।