राष्ट्रीय पेंशन योजना
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

(An Autonomous Body Under Ministry of Education) Government Of India
( शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ) भारत सरकार

शिलांग क्षेत्र

Shillong Region

Empanel List of the CGHS Hospital

भारत सरकार की नई पेंशन योजना (एनपीएस) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अधिसूचना के अनुसार, नवोदय विद्यालय समिति में 01.04.2009 को पेश किया गया था। -1 दिनांक 14 अगस्त, 2008।

नई पेंशन योजना को NVS के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, अर्थात्, 01.04.2009। 01.04.09 को या उसके बाद शामिल होने वाले एनवीएस के सभी नियमित कर्मचारी एनपीएस के सदस्य बन जाएंगे। हालाँकि, जो कर्मचारी 01.04.09 से पहले नियमित आधार पर एनवीएस में शामिल हो गए थे, उनके पास मौजूदा सीपीएफ योजना को जारी रखने या नई पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प था। इस विकल्प को अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर यानी 04.08.2009 तक प्रयोग किया जा सकता है।

नई पेंशन योजना के दो स्तर हैं- टियर- I और II। Tier –I में योगदान अनिवार्य है, जबकि Tier –II में योगदान वैकल्पिक है और कर्मचारियों के विवेक पर है। टीयर - I में, कर्मचारियों को अपने मूल वेतन प्लस डीए के 10% का योगदान करना होगा, जो कि पीएओ द्वारा हर महीने वेतन बिल से काट लिया जाता है। समिति एक समान मिलान योगदान देती है। टियर - I खाते से कोई निकासी स्वीकार्य नहीं है।

7 वें सीपीसी के तहत, लागू होने वाले एनपीएस के खाते में कटौती को संशोधित वेतन के आधार पर करना होगा। संशोधित वेतन संरचना के लिए एक कर्मचारी की तारीख।