छात्र
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

(An Autonomous Body Under Ministry of Education) Government Of India
( शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ) भारत सरकार

शिलांग क्षेत्र

Shillong Region

Empanel List of the CGHS Hospital

 

जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं तथा मेधावी छात्रों को कक्षा VI से XII तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय सह शिक्षा आवासीय संस्थान हैं, जो छात्रों को निःशुल्क भोजन एवं रहने की सुविधा, निःशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, ट्रेन/ बस से विद्यार्थियों के यात्रा का खर्च प्रदान करते हैं। तथापि, कक्षा IX से XII तक के छात्रों से  600/- रुपये प्रतिमाह की दर से विद्यालय विकास निधि के रूप में न्‍यूनतम शुल्क लिया जाता है । अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी, लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों से यह शुल्क नहीं लिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से  विद्यालय विकास निधि के रूप में 1500/- रुपये प्रति माह प्रति छात्र की दर से शुल्क लिया जाता है।  

 

विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं

  1. शिक्षा
  2. आवासीय सुविधा
  3. भोजन की सुविधा
  4. वर्दी
  5. पाठ्य पुस्‍तकें
  6. लेखन सामग्री जैसे – कलम, पेन्‍सिल, रबड़, स्‍केल, ज्‍यामिती बॉक्‍स, नोट बुक्‍स, स्‍कूल बैग
  7. दैनिक प्रयोग की सामग्री (नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टूथ पेस्‍ट, टूथ ब्रश, शू-पालिश, केश तेल, कपड़ों की धुलाई एवं इस्‍त्री, लड़कियों के लिए सैनीटरी नैपकिन)

 जवाहर नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों पर होने वाले निम्‍नलिखित खर्च भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वहन किए जाते हैं – 

  1. तृतीय वातानुकूलित ट्रेन/वातानुकुलित बस से विद्यार्थियों के यात्रा का खर्च
  2. चिकित्‍सा खर्च
  3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शुल्‍क
प्रति विद्यार्थी प्रत्यक्ष व्यय
मेस व्यय की संशोधित दरें 01.08.16 से लागू
क्र.सं विवरण दरें

1.

मेस व्यय (w.e.f 1-8-16)

दुर्गम एवं कठिन क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के लिए  

 

रु.12,420/- प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष

(प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.1,380/-  9 माह के लिए)

 

इसके अलावा, विभिन्न मैस व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च, खाना पकाने के लिए ईंधन, सफाई/ धुलाई और भोजन बनाने के लिए अनुबंधित आम श्रमिक हेतु मजदूरी समेत  प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.180/-    (9 माह के लिए) भी अनुमोदित है।

 

 

दुर्गम एवं कठिन क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के लिए

 

रु.14,490/- प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष

(प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.1,610/-   9 माह के लिए)

 

इसके अलावा, विभिन्न मैस व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च, खाना पकाने के लिए ईंधन, सफाई/ धुलाई और भोजन बनाने के लिए अनुबंधित आम श्रमिक हेतु मजदूरी समेत  प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.307/- (9 माह के लिए) भी अनुमोदित है।

2.

वर्दी

(i) समशीतोष्‍ण एवं तटीय जलवायु क्षेत्र हेतु रु.2000/-

(ii) शीतकालीन एवं अति उष्‍ण क्षेत्रों हेतु  रु. 2,500/-

(iii) अतिशीतकालीन क्षेत्रों हेतु रु. 2,800/-

3.

पाठ्य पुस्तकें

प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रू. 400/-

4.

दैनिक प्रयोग की प्रसाधन सामग्री

प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रू. 1000/-

5.

विद्यार्थि‍यों पर किये जाने वाले अन्य व्यय जैसे लेखन सामग्री, यात्रा व्‍यय, चिकित्‍सा व्‍यय एवं सीबीएसई शुल्‍क

(i) (प्रति छात्र प्रति माह 30/- रुपये की दर से 9 माह के लिए) चिकित्‍सा व्‍यय रु. 270/-,

(ii) लेखन सामग्री रु. 85/- प्रति छात्र प्रति माह दर से 9 माह के लिए

(iii) शयन सामग्री रु. 600/- प्रति छात्र प्रति वर्ष

(iv) पार्ट टाइम चिकित्सा अधिकारी/ डॉक्टर की नियुक्ति

 

(a).  20000/- रुपये (9x20000=1,80,000) मानदेय का प्रति माह भुगतान किया जाए यदि जनवि की दूरी तहसील मुख्यालय से 10 कि.मी. से अधिक और ज़िला मुख्यालय से 25 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है और कठिन एवं दुर्गम स्थलों पर स्थित सभी जनवि में भी लागू।

 

(b). अन्य सभी जनवि में 5000/- रुपये प्रति माह (9x5000=45,000/-)

 

(v) सीबीएसई शुल्क - वास्तविक

(vi) केवल कक्षा VI और IX के विद्यार्थियों    के लिए स्कूल बैग – 300/- रुपये प्रति छात्र  

(vii) यात्रा खर्च -  स्थानीय यात्रा हेतु 20/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह की दर से 9 माह = 180/- रुपये तथा बाह्य आधिकारिक यात्रा के लिए तृतीय शयनागार श्रेणी का वास्तविक रेल/ बस किराया ।   

 

6.

जवाहर नवोदय विद्यालय से बाहर विभिन्न  गतिविधियों  में हिस्सा लेने हेतु केवल यात्रा के दौरान विद्यार्थियों के लिए देय दैनिक भत्ता

150/- रुपये प्रति दिन

 

  1.    कंप्‍यूटर शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के सहायक उपकरण, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर और नितांत आवश्‍यक हार्डवेयर भी खरीदे जा सकते हैं।
  2. खेल-कूद, योग, साहसिक गतिविधियों, आदि को प्रोन्‍नत करने हेतु संस्‍थान द्वारा विषय-विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकती हैं।
  3. शैक्षणिक भ्रमण को प्रवसित विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐतिहासिक, सांस्‍कृतिक और वैज्ञानिक महत्‍व के स्‍थानों पर भी सभी विद्यार्थियों का भी भ्रमण आयोजित किया जाना चाहिए।
  4. सांस्‍कृतिक महत्‍व के प्रशिक्षण जैसे भरतनाट्टयम, कुचीपुड़ी और मोहिनीयट्टम पर होने वाले व्‍यय/लोक नृत्‍य, स्‍पिक मैके कार्यक्रम, शिक्षा में कला, आदि कार्यक्रमों हेतु भी इस निधि का उपयोग किया जा सकता है।
  5. सुरक्षा एवं संरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, शैक्षणिक उपकरण उपलब्‍ध कराने, उत्‍कृष्‍टता सुधार क्रियाकलाप जैसे पीने का स्‍वच्‍छ पानी उपलब्‍ध कराना, गर्म पानी की सुविधा, प्रसाधन कक्ष में टाइलें बिछाकर स्‍वच्‍छ बनाने, पढ़ने के कक्ष की सुविधा उपलब्‍ध कराने, आदि कार्य करवाए जा सकते हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा दिनांक 1.1.2018 से विद्यालय विकास निधि का निम्‍नलिखित प्रकार के खर्चों में उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है –

 

  1. सार्वजनिक क्षेत्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाने के लिए
  2. विद्यालयों में सी.सी.टी.वी. के अनुरक्षण के लिए
  3. आउटसोर्सिंग द्वारा सुरक्षा कर्मियों की 2 कर्मी प्रति विद्यालय की दर से नियुक्‍ति
  4. अनुमोदित शर्तों के अनुसार पार्ट-टाइम पर काउन्‍सेलर्स की नियुक्‍ति

नवोदय विद्यालय समिति ने विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के संदर्भ में ‘शून्‍य सहनशक्‍ति की नीति’ को अपनाया है। इससे संबंधित व्‍यापक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं। विभिन्‍न प्रवेश पाठ्यक्रमों के द्वारा बच्‍चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के महत्‍व के बारे में प्राचार्यों और शिक्षकों को शिक्षित किया गया है तथा इसके सुखद परिणाम भी मिले हैं।

1. प्रत्‍येक जवाहर नवोदय विद्यालय में आपातकालीन परिस्‍थिति से निपटने के लिए एक पूर्णकालिक स्‍टाफ नर्स की नियुक्‍ति की गई है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि निम्‍नलिखित ज.न.वि. में रु. 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) प्रति माह के मानदेय पर प्रति कार्यदिवस में दो घंटे के दौरे हेतु अंशकालिक डॉक्‍टरों को नियुक्‍त किया जाए :-

 

(क). कठिन एवं दुर्गम स्‍थलों पर स्‍थित सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में।

 

(ख). अन्‍य ज.न.वि. में, जो तहसील मुख्‍यालय से 10 कि.मी. से अधिक और जिला मुख्‍यालय से 25 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्‍थित हैं। यदि दौरे कम  होते हैं तो भुगतान को यथाअनुपात कम किया जाए। अन्‍य ज.न.वि. में रु. 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रतिमाह (सप्‍ताह में दो दौरे) के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्‍त सलाहकार, दंत चिकित्‍सक एवं नेत्र विशेषज्ञ को उनके प्रत्‍येक दौरे पर रु. 1500/- का भुगतान किया जाएगा।

 

3. उपरोक्‍त के अलावा, किसी भी आपातकालीन परिस्‍थिति से निपटने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्‍ध की गई है।

पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर और एमओईएफए लगाकर आग से होने वाली दुर्घटनाओं से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेनवि को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जेएनवी को शारीरिक दंड पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

 

बुलिंग और रैगिंग पर सख्त प्रतिबंध के लिए जेएनवी को निर्देश जारी किए गए हैं।