नवोदय विद्यालय समिति, कार्यकारी समिति, एनवीएस, के नियमों 24 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, इसके बाद निम्न नियम बनाएं: -
इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
इन नियमों में नियोजित कोई अन्य अभिव्यक्ति / परिभाषा जो अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 में परिभाषित की गई है, का उपयोग इस अर्थ में किया जाता है।
3. समिति मुतातिस मुतांडिस सेंट्रल सरकार का पालन करेगी। सीपीएफ नियम (भारत) 1962, समय-समय पर संशोधित जब तक कि इन नियमों में अन्यथा निर्धारित न हो।
समय-समय पर सभी धनराशि को फंड में जमा किया जाता है और तुरंत उसके लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, सरकार द्वारा अनुमोदित के रूप में इस तरह से निवेश किया जाएगा। भारत के मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में G.O.I में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। अधिसूचना संख्या 12 (1) -पीडी / 86, दिनांक 17.3.86 और समय-समय पर संशोधित।
सभी निवेश नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि खातों के नाम पर किए जाएंगे। इस तरह के निवेश की सभी खरीद, बिक्री या परिवर्तन आयुक्त (एनवीएस) के अधिकार पर और सभी अनुबंधों, हस्तांतरण कार्यों को बेचने या निवेशों को बदलने या निवेश को बदलने के लिए समिति के IFA और CAO द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। हिरासत में।
समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को सरकार के अनुसार प्रत्येक ग्राहक के खाते में योगदान करेगी। भारत की ओर से समय-समय पर योगदानकर्ता भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 में दिए गए निर्देश। वर्तमान में योगदान की दर वर्ष के 31 मार्च को 10% परिलब्धियां हैं।
9.इन नियमों के लिए विशेष रूप से प्रदान नहीं किए जाने वाले मामलों के संबंध में, अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के प्रावधान, समिति के प्रत्येक कर्मचारी को, जो नवोदय विद्यालय समिति के लाभ में भर्ती हो सकते हैं या भर्ती किए जा सकते हैं, के लिए उत्परिवर्तन-मेटैंडिस लागू करेंगे। भविष्य निधि नियम। ऐसे मामलों में, समिति सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन करेगी। भारत की।
10. निधि से अग्रिम और निकासी की मंजूरी के लिए उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे: -
A.अग्रिम
1 | प्रिंसिपल |
विद्यालय के प्रधानाचार्य को छोड़कर सभी कर्मचारी अपने प्रभार के तहत। |
2 | क्षेत्रीय उपायुक्त |
क्षेत्र के विद्यालय के प्राचार्यों और सभी कर्मचारियों (उप आयुक्त को छोड़कर) क्षेत्रीय कार्यालय में काम कर रहे हैं। |
3 | उपायुक्त (प्रशासन) |
हेड क्वार्टर कार्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए और सहायक आयुक्तों सहित |
4 | आयुक्त (एनवीएस) |
उप रैंक के सभी अधिकारियों के लिए। मुख्यालय में कमिश्नर और उससे ऊपर के सभी अग्रिम और सीपीएफ नियमों के तहत छूट की आवश्यकता है। |
B. निकासी
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1 |
आंतरिक वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखा अधिकारी |
सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या छुट्टी पर अंतिम निकासी / भुगतान। |
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2 |
आयुक्त (एनवीएस) |
नवोदय विद्यालय समिति के सभी कर्मचारियों के संबंध में सीपीएफ नियमों में छूट के साथ या बिना निकासी के मामले में। |
निधि का लेखा हकार पर रखा जाएगा। समिति का। वार्षिक रसीदें और भुगतान और बैलेंस शीट तैयार की जाती है जो समिति के सामान्य निधि वार्षिक खातों का हिस्सा होगी और समिति के itors लेखा परीक्षकों ’द्वारा लेखा परीक्षित की जाएगी।
इन नियमों में संशोधन वित्त मंत्रालय, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के परामर्श के बाद समिति की वित्त समिति की सिफारिश पर कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है।
इन नियमों की व्याख्या / छूट की शक्ति आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति के साथ निहित होगी, लेकिन नीतिगत परिवर्तन से संबंधित कोई भी ढील वित्त मंत्रालय / विभाग के परामर्श के बाद की जाएगी। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण की।