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नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

(An Autonomous Body Under Ministry of Education) Government Of India
( शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ) भारत सरकार

शिलांग क्षेत्र

Shillong Region

Empanel List of the CGHS Hospital

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक, 20 दिसंबर 1991

नवोदय विद्यालय समिति, कार्यकारी समिति, एनवीएस, के नियमों 24 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, इसके बाद निम्न नियम बनाएं: -

1.शॉर्ट शीर्षक

 

  1. इन नियमों को नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1988 कहा जा सकता है।
  2. इन नियमों को 1 अप्रैल, 1988 से लागू माना जाएगा।

2. परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

  1. समिति' का अर्थ है नवोदय विद्यालय समिति।
  2. ‘अकाउंट्स ऑफिसर 'का अर्थ उस अधिकारी से है, जिसे सब्सक्राइबर के भविष्य निधि खाते को बनाए रखने का कर्तव्य समिति द्वारा सौंपा गया है।
  3. 'कर्मचारी' का अर्थ है समिति का नियमित कर्मचारी।
  4. ’सक्षम प्राधिकारी’ का अर्थ है, इन नियमों के तहत निर्धारित प्राधिकारी।
  5. 'फंड' का मतलब नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि है।

 

इन नियमों में नियोजित कोई अन्य अभिव्यक्ति / परिभाषा जो अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 में परिभाषित की गई है, का उपयोग इस अर्थ में किया जाता है।

3. समिति मुतातिस मुतांडिस सेंट्रल सरकार का पालन करेगी। सीपीएफ नियम (भारत) 1962, समय-समय पर संशोधित जब तक कि इन नियमों में अन्यथा निर्धारित न हो।

4.निधि का गठन

  1. राष्ट्रीयकृत बैंक में रुपये में निधि का रखरखाव किया जाएगा।
  2. इन नियमों के तहत फंड में भुगतान किए गए सभी रकम को समिति की पुस्तकों में 'नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि खाते' के खाते में जमा किया जाएगा। '
  3. फंड समिति के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और संयुक्त रूप से किसी भी दो अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
    1. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति।
    2. आंतरिक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी।
    3. उपायुक्त (वित्त)।
    4. संयुक्त आयुक्त (प्रवेश)।
    5. उपायुक्त (प्रशासन)।

5.निवेश

  1. समय-समय पर सभी धनराशि को फंड में जमा किया जाता है और तुरंत उसके लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, सरकार द्वारा अनुमोदित के रूप में इस तरह से निवेश किया जाएगा। भारत के मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में G.O.I में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। अधिसूचना संख्या 12 (1) -पीडी / 86, दिनांक 17.3.86 और समय-समय पर संशोधित।

  2. सभी निवेश नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि खातों के नाम पर किए जाएंगे। इस तरह के निवेश की सभी खरीद, बिक्री या परिवर्तन आयुक्त (एनवीएस) के अधिकार पर और सभी अनुबंधों, हस्तांतरण कार्यों को बेचने या निवेशों को बदलने या निवेश को बदलने के लिए समिति के IFA और CAO द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। हिरासत में।

6.ब्याज

 

  1. समिति सरकार की ब्याज दरों का भुगतान करेगी, जैसे कि सरकार। भारत को समय-समय पर अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान पर ब्याज की अदायगी के लिए, राशि पर, निधि में उसके ऋण के लिए निर्धारित किया जा सकता है।
  2. यदि किए गए निवेश से प्राप्त राजस्व ग्राहकों को देय ब्याज से कम हो जाता है, तो समिति सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान सहायता से उस सीमा तक निधि को बढ़ा देगी। भारत के समिति के कार्य के लिए। दूसरी ओर, यदि अर्जित आय ब्याज देयता से अधिक है, तो यह निधि की राजस्व प्राप्ति का हिस्सा बनेगी।

7.पात्रता की शर्तें

 

  1. ये नियम 1 अप्रैल, 1988 को या उसके बाद समिति के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे, लेकिन नई पेंशन योजना (NPS) के लागू होने की तारीख से पहले यानी 1 अप्रैल, 2009 तक लागू होंगे।
  2. फंड की सदस्यता सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निधि में भर्ती किया जाता है। भारत में समय-समय पर प्रत्येक ग्राहक को देय वेतन से मासिक कटौती की जाती है।

8.समिति द्वारा योगदान

 

समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को सरकार के अनुसार प्रत्येक ग्राहक के खाते में योगदान करेगी। भारत की ओर से समय-समय पर योगदानकर्ता भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 में दिए गए निर्देश। वर्तमान में योगदान की दर वर्ष के 31 मार्च को 10% परिलब्धियां हैं।

9.इन नियमों के लिए विशेष रूप से प्रदान नहीं किए जाने वाले मामलों के संबंध में, अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के प्रावधान, समिति के प्रत्येक कर्मचारी को, जो नवोदय विद्यालय समिति के लाभ में भर्ती हो सकते हैं या भर्ती किए जा सकते हैं, के लिए उत्परिवर्तन-मेटैंडिस लागू करेंगे। भविष्य निधि नियम। ऐसे मामलों में, समिति सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन करेगी। भारत की।

10. निधि से अग्रिम और निकासी की मंजूरी के लिए उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे: -

A.अग्रिम

 

अग्रिम
 
1 प्रिंसिपल

विद्यालय के प्रधानाचार्य को छोड़कर सभी कर्मचारी अपने प्रभार के तहत।

2 क्षेत्रीय उपायुक्त

क्षेत्र के विद्यालय के प्राचार्यों और सभी कर्मचारियों (उप आयुक्त को छोड़कर) क्षेत्रीय कार्यालय में काम कर रहे हैं।

3 उपायुक्त (प्रशासन)

हेड क्वार्टर कार्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए और सहायक आयुक्तों सहित

4 आयुक्त (एनवीएस)

उप रैंक के सभी अधिकारियों के लिए। मुख्यालय में कमिश्नर और उससे ऊपर के सभी अग्रिम और सीपीएफ नियमों के तहत छूट की आवश्यकता है।

 

B. निकासी

निकासी

1

आंतरिक वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखा अधिकारी

सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या छुट्टी पर अंतिम निकासी / भुगतान।

2

आयुक्त (एनवीएस)

नवोदय विद्यालय समिति के सभी कर्मचारियों के संबंध में सीपीएफ नियमों में छूट के साथ या बिना निकासी के मामले में।

 

11.लेखा / लेखा परीक्षा

निधि का लेखा हकार पर रखा जाएगा। समिति का। वार्षिक रसीदें और भुगतान और बैलेंस शीट तैयार की जाती है जो समिति के सामान्य निधि वार्षिक खातों का हिस्सा होगी और समिति के itors लेखा परीक्षकों ’द्वारा लेखा परीक्षित की जाएगी।

 

12.संशोधन

इन नियमों में संशोधन वित्त मंत्रालय, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के परामर्श के बाद समिति की वित्त समिति की सिफारिश पर कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है।

13.व्याख्या

इन नियमों की व्याख्या / छूट की शक्ति आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति के साथ निहित होगी, लेकिन नीतिगत परिवर्तन से संबंधित कोई भी ढील वित्त मंत्रालय / विभाग के परामर्श के बाद की जाएगी। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण की।