राष्ट्रीय अनुवृति योजना
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

(An Autonomous Body Under Ministry of Education, Government Of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

Regional Office, Patna

भारत सरकार की नई पेंशन योजना (एनपीएस) को शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2009 को नवोदय विद्यालय समिति में पेश किया गया था।, vide letter No.F.5-7/98-UT-1 dated 14th August,2008.

नई पेंशन योजना को NVS के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, अर्थात्, 01.04.2009। 01.04.09 या उसके बाद एनवीएस के सभी नियमित कर्मचारी एनपीएस के सदस्य बन जाएंगे। हालांकि, जो कर्मचारी 01.04.09 से पहले नियमित आधार पर एनवीएस में शामिल हुए थे, उनके पास मौजूदा सीपीएफ योजना को जारी रखने या नई पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प था। इस विकल्प को अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर यानी 04.08.2009 तक प्रयोग किया जा सकता है।

नई पेंशन योजना के दो स्तर हैं- टियर- I और II। Tier –I में योगदान अनिवार्य है, जबकि Tier –II में योगदान वैकल्पिक है और कर्मचारियों के विवेक पर है। टीयर - I में, कर्मचारियों को अपने मूल वेतन प्लस डीए के 10% का योगदान करना होगा, जो कि पीएओ द्वारा हर महीने वेतन बिल से काट लिया जाता है। समिति एक समान मिलान योगदान देती है। टियर - I खाते से कोई निकासी स्वीकार्य नहीं है।

7 वें सीपीसी के तहत, लागू होने वाले एनपीएस के खाते में कटौती को संशोधित वेतन ढांचे के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे के आधार पर किया जाना होगा।